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    मध्य प्रदेश में खुले रूप से मांस मछली और मटन का विक्रय बंद करने के बाबत आदेश दिया - The Live Media

    मध्य प्रदेश में खुले रूप से मांस मछली और मटन का विक्रय बंद करने के बाबत आदेश दिया

    मध्य प्रदेश मैं मैं खुले रूप से मांस मछली एवं अंडों का विक्रय बंद करने के बाबत आदेश दिया

    रिपोर्टर उमाकांत शर्मा

    मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव द्वारा निर्णय लिया गया कि खुले में मांस मटन , मछली एवं अंडो का विक्रय पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगाया गया! जिसके परिपेक्ष में नगर की जनता की मंशा के अनुसार समाज का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों द्वारा लगातार प्रशासन को जगाने की नाकाम कोशिश समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा था।

    शासन स्तर पर नगर पालिका से लगे हुए वार्ड क्रमांक 7 में अधिकतर विक्रेताओं के व्यवसाय की जांच की गई किंतु किसी भी व्यवसाय के पास विधिवत लाइसेंस के अभाव में पशुओं का वध भी किया जा रहा था एवं खुले में व्यवसाय किया जा रहा था शासन एवं नगर पालिका द्वारा समझाइस ही देकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए आदेश की इति श्री कर ली गई है बावजूद उसके ना तो कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन द्वारा और नहीं नगर पालिका द्वारा की जा रही है उक्त कार्रवाई करने हेतु प्रशासन एवं नगर पालिका एक दूसरे पर ढोल रहे हैं।
    नगर पालिका झाबुआ प्रदेश सीएमओ अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं एवं प्रभारी राजस्व उप निरीक्षक जो कि इसी वर्ग से हैं जो कि इनकी कार्य प्रणाली से पूरे नगर वासी परिचित है आज दिनांक तक भी शासन एवं जनता की मंशा के अनुरूप मांस विक्रय पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका समाचार पत्रों के माध्यम से जब बार-बार कार्रवाई की मांग की जाती है साथ ही नगर पालिका स्वामित्व की दुकानों को राजसात करने की मांग चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जाती रही है दिनांक 09,01,2024 को प्रभारी सीएमओ धीरेंद्र रावत द्वारा शिकायत पर केवल बस स्टैंड पर स्थित तीन दुकानो पर कार्यवाही कर सामग्री जप्त की!
    जबकि सज्जन रोड स्थित कब्रिस्तान के बाहर अवैध अतिक्रमण कर वहां आज भी मांस भरोसा जा रहा है जिससे अन्य समाज के नागरिकों को वहां से निकलना भी दूबर हो चुका है इसके साथ ही नगर पालिका के समीप नगर पालिका के स्वामित्व की दुकानों में धड़ल्ले से मांस एवं मटन व्यवसाय किया जा रहा है ऐसे में अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा यदि इस कार्य को बंद करने के लिए आंदोलन भी किया जा सकता है जो की शासन एवं प्रशासन तथा नगर पालिका हित में अच्छा नहीं रहेगा

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