एक आरोपी गिरफ्तार और एक की अग्रिम जमानत खारिज

विगत दिनांक 23 मई को सूदखोरो से तंग आकर अपने ही घर में शहर के एक व्यापारी शशिकांत खत्री ने अपने  जीवन लीला  समाप्त कर ली थी, आत्महत्या के दो दिन बाद पुलिस ने 6 सूदखोरों पर व्यापारी शशिकांत खत्री को आत्महत्या के लिए  उकसाने के आरोप में धारा 306,34  के तहत प्रकरण दर्ज किया था, प्रकरण के बाद से ही पुलिस की अलग-अलग टीमें इन 6 सूदखोरों की तलाश कर रही थी , जिसमें एक सूदखोर ललित पिता रणछोड़ राठौर को पुलिस ने अब कुछ देर पहले ग्राम मिंडल से हिरासत में लिया है।  पुलिस द्वारा अन्य पांच आरोपी दिनेश पिता नाथूलाल  घोड़ावत, निलेश पिता नाथूलाल  घोड़ावत, विक्रांत उर्फ विक्की पिता धीरेंद्र जैन, सुभाषचंद्र पिता मांगीलाल झोझा, जितेंद्र उर्फ जीतू पंवार की भी तलाश की जा रही है।

सुभाषचंद्र झोझा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज..

इन छह आरोपियों में से एक आरोपी सुभाष चंद्र झोझाके की और से  आज झाबुआ जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया था जिसे माननीय जिला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *